Staff Registration Form

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1. ड्यूटी समय की पाबंदी: जो भी कर्मचारी दिन या रात की ड्यूटी के लिए मरीज की देखभाल हेतु नियुक्त किया गया है, उसे निर्धारित समय पर मरीज के निवास स्थान पर पहुंचना अनिवार्य है। विलंब की स्थिति में उस दिन की ड्यूटी का केवल आधा भुगतान किया जाएगा। 2. उपस्थिति की पुष्टि: कर्मचारी को मरीज के घर पहुंचते ही कंपनी को मैसेज द्वारा अपनी उपस्थिति की सूचना देनी होगी। ऐसा न करने पर उसे अनुपस्थित माना जाएगा। 3. अवकाश की प्रक्रिया: किसी भी प्रकार के अवकाश के लिए कर्मचारी को पूर्व में लिखित आवेदन देना होगा, जिसमें लौटने की निश्चित तिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो। निर्धारित अवधि में लौटकर उपस्थित न होने की स्थिति में कर्मचारी को 30 दिन बाद सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। 4. कार्यक्षेत्र की सीमा: कर्मचारी को उनके निवास स्थान से 10 किलोमीटर की सीमा के भीतर ड्यूटी दी जाएगी। इससे अधिक दूरी की स्थिति में अतिरिक्त यात्रा व्यय का वहन कंपनी द्वारा किया जाएगा। 5. बोनस का निर्धारण: कर्मचारी को दिया जाने वाला बोनस मरीज या उनके परिवार द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। 6. फीडबैक में निष्पक्षता: कर्मचारी किसी भी प्रकार से मरीज से सकारात्मक फीडबैक प्राप्त करने हेतु दबाव नहीं बना सकते। ऐसा करने पर ₹49 की कटौती भत्ते से की जाएगी। 7. आपातकालीन स्थिति में ड्यूटी: आपातकालीन परिस्थितियों में कंपनी कर्मचारी की छुट्टी रद्द कर सकती है। ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने पर कंपनी तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त करने का अधिकार रखती है। 8. त्योहारों पर डबल भत्ता: दीवाली, होली जैसे प्रमुख त्योहारों पर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को डबल भत्ता प्रदान किया जाएगा। 9. स्वच्छता का ध्यान: मरीज के घर जाने से पूर्व कर्मचारी को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है। 10. सामग्री का उपयोग: मरीज के घर की किसी भी वस्तु का उपयोग करने से पूर्व वहां के किसी सदस्य से अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति के बिना उपयोग पर कर्मचारी को चेतावनी दी जाएगी, या आवश्यक होने पर सेवा से मुक्त किया जा सकता है। 11. व्यवहार: मरीज या उनके परिजनों से बहस या अनुचित व्यवहार करने पर कर्मचारी को तत्काल सेवा से हटा दिया जाएगा। 12. मानदेय भुगतान की तिथि: कर्मचारी को मासिक मानदेय प्रत्येक माह की 10 तारीख को प्रदान किया जाएगा, जो पिछले माह की अंतिम तिथि तक की सेवाओं के लिए होगा। 13. त्यागपत्र की प्रक्रिया: यदि कोई कर्मचारी स्वयं सेवा त्यागना चाहता है, तो उसे कम से कम 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देनी होगी। सेवा त्याग के 40 दिन के भीतर अंतिम भुगतान कर दिया जाएगा। 14. डायरेक्ट डील पर प्रतिबंध: किसी भी परिस्थिति में मरीज से सीधे संपर्क कर व्यक्तिगत डील करना कंपनी के साथ धोखाधड़ी माना जाएगा। 15. धोखाधड़ी की स्थिति: कंपनी या उसके प्रतिनिधियों के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करने पर कर्मचारी का मानदेय आगामी 6 माह के लिए रोक दिया जाएगा। 16. गलत जानकारी देना: कर्मचारी को भर्ती फॉर्म में कोई भी झूठी या छुपाई गई जानकारी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करना अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार होगा। 17. स्वास्थ्य बीमा: कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य बीमा कराना अनिवार्य है। बीमा न होने की स्थिति में किसी भी स्वास्थ्य संबंधित जोखिम की जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी। 18. सामान की वापसी: कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी उपकरण या सामग्री को सेवा समाप्ति से पूर्व लौटाना अनिवार्य है। ऐसा न करने की स्थिति में उसकी कीमत मानदेय से काटी जाएगी। 19. बिना सूचना के ड्यूटी छोड़ना: यदि कोई कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के मरीज को बीच में छोड़कर जाता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वचन पत्र: मैंने उपरोक्त सभी नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है एवं पूर्ण रूप से समझ लिया है। मैं यह वचन देता/देती हूं कि मैं कंपनी के सभी नियमों का पूरी निष्ठा से पालन करूंगा/करूंगी।